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मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास की इस मामले में MP-MLA कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को मऊ से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अब्बास के मामा आतिफ रजा की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है. इससे पूर्व अब्बास के एक अन्य मामा अनवर सहजाद की भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है.

इस मामले में मुख्तार अंसारी, मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी, मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी, मुख्तार के साले आतिफ रजा और अनवर सहजाद आरोपी हैं. मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा और अनवर सहजाद अलग-अलग जेल में बंद हैं, जबकि मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी फरार है.

बता दें कि यह मामला जमीन की जबरदस्ती रजिस्ट्री कराने से जुड़ा हुआ है. जनपद के व्यापारी अबू फखर ने पिछले महीने सदर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया था.

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उन्होंने बताया था कि साल 2012 में जब मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद था उस समय मुख्तार ने उसे लखनऊ जेल बुलाया था और उसकी रौजा स्थित जमीन को अपने परिजनों के नाम रजिस्ट्री करने के लिए धमकाया.

अबू फखर ने कहा,

“मैंने डर के मारे जमीन को अब्बास अंसारी के नाम रजिस्ट्री कर दिया और बाद में रजिस्ट्री की एवज में दिया गया पैसा मुझसे ब्लैंक चेक के माध्यम से धमकाकर वापस ले लिया गया. उस समय मैं डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि उस समय इन लोगों का बहुत खौफ था.”

गाजीपुर जिले के एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने मामले की पुष्टि की और बताया कि साल 2023 में मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों पर व्यापारी अबू फखर द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आज दो आरोपियों की जमानत खारिज की गई है.

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