हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की कुंडली जांच का दिया था आदेश, अब SC ने संज्ञान ले लिया, जानें मामला

संजय शर्मा

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UP News: शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया, जिसने सभी का ध्यान खींचा. दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की कुंडली मिलान और कुंडली के अध्ययन का आदेश दिया था. अब हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है. अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर क्या रुख अपनाता है.. 

दरअसल हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की कुंडली की जांच के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष कुंडली विभाग को आदेश दिया था. आदेश में कहा गया था कि कुंडली की जांच कर ये पता लगाया जाए कि रेप पीड़िता मांगलिक है या नहीं.

क्या था मामला

मिली जानकारी के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि युवती मंगली है, लिहाजा उसकी शादी बिना मंगली शख्स के साथ नहीं हो सकती. पीड़िता मंगली है या नहीं, ये पता करने के लिए हाईकोर्ट के जज जस्टिस बृजराज सिंह ने ये फैसला दिया था. आदेश में दोनों पक्षकारों को लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष के सामने कुंडली पेश करने का आदेश दिए गए थे. कोर्ट ने आदेश देते हुए ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वह कुंडलियों का अध्ययन और मिलान कर तीन हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को दें और ये पता करें कि पीड़िता मांगलिक है या नहीं.

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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफसर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया था, जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया है. आपको ये भी बता दें कि जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले पर सुनवाई करने जा रही है.

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