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हेट स्पीच मामले में आजम खान को SC से बड़ी राहत, अब सपा नेता को नहीं करना होगा ये काम

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2007 में रामपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ […]
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Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2007 में रामपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी से जुड़े मामले में वॉयस सैंपल देने के निचली अदालत के आदेश पर बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी. वहीं, आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है.

क्या है आजम पर आरोप?

आपको बता दें कि आजम खान पर आरोप है कि साल 2007 में उन्होंने रामपुर में एक सार्वजनिक सभा में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. इस मामले में उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. वहीं, इस केस में निचली अदालत ने आजम खान को वॉयस सैम्पल देने का आदेश दिया था. लाहाबाद हाईकोर्ट से भी आजम खान को राहत नहीं मिली थी. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद अब उन्हें यह राहत मिली है.

गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में सपा नेता आजम खान को दोषी ठहराते हुए रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल कारावास की सजा सुनाई थी. इसके पहले भी भड़काऊ भाषण देने के एक अन्य मामले में खान को सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके चलते उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवा दी थी.

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