
Brijbhushan Sharan Singh News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गुरुवार को जमानत दे दी. 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर बृजभूषण को जमानत मिली है. इस आदेश को विशेष एमपी-एमएलए जज हरजीत सिंह जसपाल द्वारा पारित किया गया है. आपको बता दें कि अदालत की अनुमति के बिना बृजभूषण अब देश छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकेंगे. कोर्ट का कहना है कि बृजभूषण पर जो शर्तें लगाई गई हैं, उनका आदेश में उल्लेख किया गया है.
आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर स्क्रूटनी 28 जुलाई को होगी. अदालत का आदेश है कि जमानत के दौरान बृजभूषण गवाहों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित नही करेंगे और ना ही सबूतो से छेड़छाड़ करेंगे.
ये है मामला
बता दें कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों ने बृजभूषण पर एक नाबालिग पहलवान समेत सात महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया है. दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की हैं. पहली प्राथमिकी एक नाबालिग पहलवान के यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज की गई है. वहीं, दूसरी प्राथमिकी में शीलभंग करने संबंधी आरोप लगाए हैं.