
अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई पर कोई रोक नहीं लगाई है. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर आठ हफ्ते में जवाब मांगा है.
बता दें कि मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनिरूद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच कर रही थी. आपको ये भी बता दें कि यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में साल 2007 में उम्र कैद की सजा मिली थी. इसके बाद दोनों ने दया याचिका लगाई थी, जिसके बाद दोनों को जेल से रिहा करने के आदेश जारी हुए थे.
मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी जेल से बाहर आ गए. इस दौरान वकील कामिनी जायसवाल ने कहा कि कुछ देर पहले का आदेश है. वह 14 सालों से अस्पताल में रहे हैं. जेल में नहीं रहे हैं.
वरना फिर जेल भेज देंगे- सुप्रीम कोर्ट
मिली जानकारी के मुताबिक, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में 8 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई पर रोक नहीं लगाई है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपसे सहमत होगा तो उन दोनों को वापस जेल भेज दिया जाएगा.