
Afzal Ansari News: गाजीपुर से बसपा के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए अफजाल अंसारी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दिया है. आपको बता दें कि गैंगस्टर मामले में सजा मिलने के बाद ही अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता निरस्त हुई थी.”
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी गत 24 जुलाई को मंजूर कर ली थी. इसके बाद अफजाल अंसारी गाजीपुर जिला जेल से रिहा हो गए. मालूम हो कि गत 29 अप्रैल को गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में चार साल कारावास की सजा सुनाई थी.
जेल से रिहा होने के बाद अंसारी ने ये कहा था
अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अफजाल अंसारी ने कहा था, “लोगों को खबर मिली होगी, मुझे एक केस में चार साल की सजा हुई और मुझे जेल जाना पड़ा. आज 90 दिन बाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हुआ हूं. हमारे खिलाफ सारी एजेंसियां लगी हुई हैं. लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है.”
‘अभी मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा’
गाजीपुर के पूर्व बसपा सांसद ने कहा था, “लड़ाई लड़ी जाएगी. आवाज मेरी दबाई नहीं जा सकती. अभी मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा. महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर कोई बात नहीं हो रही है.”