‘गर्भवती थी सब सहती रही’ बांदा की पीड़िता ने सुनाई दहेज उत्पीड़न और 3 तलाक की खौफनाक दास्तां

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Banda News: 3 तलाक पर सख्त कानून बन चुका है. दहेज को लेकर पहले से ही कठोर कानून बना हुआ है. मगर फिर भी लगातार दहेज उत्पीड़न और 3 तलाक की खबरें सामने आती ही रहती हैं. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आया है. यहां पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि पति ने दहेज में बाइक, 5 लाख रुपये और सोने की चैन न मिलने पर शादी के सिर्फ 8 महीने के बाद उसे 3 तलाक दे दिया. पीड़िता के मुताबिक, पति ने अपने जीजा के कहने पर उसे तीन तलाक दिया. 

पीड़िता ने ससुराल वालों पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गर्भवती होने के बाद भी ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया. अब पीड़िता ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है और आरोपी ससुरालियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी पति समेत 7 ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मुस्लिम विवाह सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज कर दिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

‘जो दहेज दिया गया, उससे कोई खुश नहीं था’

दरअसल ये पूरा मामला चिल्ला थाने के शादी मदनपुर गांव से सामने आया है. मिली जानकारी के मुताबिक, यहां रहने वाली एक युवती ने पुलिस से इंसाफी की गुहार लगाई है और शिकायत की है. पीड़िता के मुताबिक, उसका निकाह पिछले साल 18 अगस्त 2022 को गांव के ही एक युवक के साथ हुआ था.

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पीड़िता के मुताबिक, पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा गहने, सामान दिए. बारात में आए 800 लोगों का स्वागत भी किया और उन्हें विदा भी किया. मगर मिले दहेज से ससुराल में कोई खुश नहीं था. निकाह के 2 महीने बाद ही ससुराल वाले दहेज में एक बाइक, 5 लाख रुपये और सोने की चैन की मांग करने लगे.

पीड़िता सहती रही हर प्रताड़ना

पीड़िता के मुताबिक, वह गर्भवती थी. ऐसे में वह ससुराल वालों की हर प्रताड़ना सहती रही. ससुराल वाले दहेज की मांग करते रहे और उसे प्रताड़ित करते रहे. पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज की खातिर उसको शारीरिक और मानसिक यातनाएं देते रहे और आखिर में उसके साथ मारपीट भी होने लगी.पीड़िता के मुताबिक, इस मामले में कई बार पंचायत हुई. मगर मामले का हल नहीं निकला और आखिर में पति ने अपने जीजा के कहने पर उसे तीन तलाक दे दिया.

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पुलिस ने ये बताया

इस पूरे मामले पर चिल्ला के थाना अध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह ने बताया कि एक महिला ने अपने ससुराल वालों की शिकायत की है. शिकायत के आधार पर 498A, 323, दहेज अधिनियम, मुस्लिम महिला विवाहों का संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. मामले में सबूतों को जमा किया जा रहा है. कार्रवाई की जा रही है.

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